वक़्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत नए कानून के बारे मे जानिए क्या कहा बीजेपी जिलाध्यक्ष

इमरान अहमद
लखनऊ।कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा 2013 में प्रस्तुत वक्फ संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वक़्फ़ बोर्ड की शक्तियों का विस्तार करके व मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण को सक्षम कर संपत्ति के अधिकारों को कमजोर कर दिया गया था। ये बाते जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी जिलाध्यक्ष विजय मौर्य ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यक्रम के तहत कही।उन्होंने कहा कि 2013 के संशोधन में वक़्फ़ बोर्ड पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। वही यूपीए सरकार द्वारा वक़्फ़ संपत्ति विधेयक में कथित अतिक्रमण कारियों की निष्पक्ष सुनवाई के बिना वक़्फ़ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान की गई थी। यह यूपीए सरकार की तुष्टिकरण और मनमाने नीति निर्माण का प्रतीक है जिसमे कानूनी निष्पक्षता पर वक़्फ़ अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई। वही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अंतर्गत धारा 40 को हटाकर वक़्फ़ बोर्ड की मनमानी शक्तियों को समाप्त करने के साथ संपत्ति को एक तरफा तरीके से वक़्फ़ घोषित करने की अनुमति नहीं देना है।
साथ ही इसमें भूमि रिकॉर्ड में बदलाव करने से पहले समाचार पत्रों में 90 दिन की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करना अनिवार्य है। वर्तमान अधिनियम में सरकार को ऐसी सभी सरकारी संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने का अधिकार है जिन पर मूल अधिनियम से पहले या बाद में वक़्फ़ के रूप में दावा किया गया था ।वही इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि करते हुए वक़्फ़ आय से महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाता है जिससे साथ यह सुनिश्चित किया गया है कि पारिवारिक वक़्फ़ का उपयोग महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं किया जा सकेगा।इस अवसर पर विधायक मलिहाबाद जय देवी विधायक,चैयरमैन काकोरी रोहित साहू समेत काफी संख्यां में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।




