
31 जनवरी की रात घर से उठाकर ले जाकर अरहर के खेत में घटना को दिया था अंजाम
सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ
तिलक कुमार
बलिया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर रसड़ा कोतवाली पुलिस ने गुरुवार की रात पांच लोगों के विरुद्ध नामजद गैंगरेप एवं पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह घटना 31 जनवरी की रात की बताई जा रही है।
कोतवाली में दिए तहरीर में पीड़िता की मां ने उल्लेख किया है कि मेरे ही पडोस के रहने वाले विनोद साहनी पुत्र उमाशंकर साहनी, प्रदीप साहनी पुत्र हृदय साहनी, बृजेश साहनी पुत्र उमाशंकर साहनी, विवेक साहनी व बृजू साहनी पुत्रगण राजेश साहनी निवासीगण मिर्जापुर दक्षिणी थाना रसड़ा जनपद बलिया द्वारा मेरी 13 वर्षीय पुत्री को 31 जनवरी 2025 की रात्रि करीब दो बजे पहुँचे। जहां घर में अपने बहनों के साथ सो रही मेरी पुत्री को सभी लोग मिलकर मुंह बाधकर अरहर के खेत में उठा ले गए, जहां पर मेरी पुत्री के साथ विनोद साहनी व प्रदीप साहनी के द्वारा जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया। वही सभी लोगों द्वारा धमकी भी दिया गया कि यदि यह बात अपने परिवार को बताओगी तो तुम्हारे माता पिता सहित पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद पुलिस ने एसपी के निर्देश पर गुरुवार की रात धारा 70(2), 351(3), बीएनएस व 5जी/6 पॉस्को एक्ट के तहत विनोद साहनी, प्रदीप साहनी, बृजेश साहनी, विवेक साहनी व बृजू साहनी निवासीगण मिर्जापुर दक्षिणी थाना रसड़ा जनपद बलिया मुकदमा पंजीकृत किया। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत मे लेकर पूछताछ कर रही है। इस बाबत रसड़ा क्षेत्राधिकारी मोहम्मद फहीम ने बताया कि पीड़िता की मां के तहरीर के आधार पर गैंगरेप व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।