देवरिया : मैपिंग न कराने वाले मतदाताओं को बीएलओ द्वारा भेजी जा रही नोटिस

असगर अली
देवरिया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर का प्रथम चरण समाप्त होने के बाद द्वितीय चरण में जिनके नाम मतदाता सूची में है और मैपिंग नहीं कराए हैं उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस भेजी जा रही है। नोटिस देने के साथ ही उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित नहीं किया जा रहा है। वहीं जिनके द्वारा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है तो उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा एक दिन अधिकतम 150 नोटिस संबंधी मामलों की सुनवाई निर्धारित किया गया है। उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो मतदाता सूची से नाम विलोपित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी मतदाता द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है और बीएलओ द्वारा किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो इसके लिए एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित चौदह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की तैनाती प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में की गई है। जिनके द्वारा किसी प्रकार की दिक्कत होने पर उसका समाधान किया जाएगा। बीएलओ को दिया जा रहा प्रशिक्षण आयोग के निर्देश पर जिन मतदाताओं ने मैपिंग नहीं कराई है और उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है ऐसे मतदाताओं के समस्याओं के निराकरण में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए विकास खंडों में बीएलओ को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सोमवार को देसही देवरिया व बैतालपुर सभागार में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश निगम व मास्टर ट्रेनर अभिषेक पांडेय में बीएलओ को नोटिस के निस्तारण के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। जो मतदाता नहीं बने हैं उन्हें भी बनने का का प्रक्रिया जारी है ऐसे पात्र व्यक्ति जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, अथवा जो अब तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सके हैं, वे फार्म-6 भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही नाम अपमार्जन के लिए फार्म-7, नाम, आयु, लिंग, फोटो, स्थान परिवर्तन आदि में संशोधन हेतु फार्म-8 तथा एनआरआई मतदाताओं के लिए फार्म-6 ए का प्रयोग किया जाएगा। संबंधित सभी फार्म बीएलओ के पास उपलब्ध है।




