भदोही : डीएम,एसपी ने अभियोजन कार्यों,एनकार्ड,कानून व्यवस्था एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक

अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के दिए निर्देश
आफताब अंसारी
भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के संयुक्त अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों, एनकार्ड, कानून व्यवस्था एवं प्रवर्तन की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में विस्तार से की गई। बैठक में डीएम ने ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी सहित समस्त सहायक अभियोजन अधिकारी वअपर शासकीय अधिवक्ता ,अभियोजक को संबंधित मामलों के निष्पादन में तीव्र प्रगति लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा की पीड़ितों को न्याय दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है, साथ ही एक्साइज एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एससी-एसटी एक्ट, हत्या, डकैती, बलात्कार, शस्त्र अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण एवं गंभीर मामलों को चिह्नित करते हुए उसके निष्पादन के लिए ससमय कार्यवाही करें। हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम न्याय समय से दिला सके। जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सभी संबंधित पक्षों में समन्वय का होना आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि सभी पक्ष आवश्यक कागजात या प्रतिवेदन की प्राप्ति के लिए ससमय संपर्क करें। जिलाधिकारी ने एनकॉड सहित आबकारी,खनन, परिवहन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रवर्तन विभागों की समीक्षा बैठक में प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने एपीओ व शासकीय अधिवक्ताओं को पुलिस विवेचना में जो कमी या समस्या दर्शित हो उसे व्हाट्सएप पर डिटेल लिख दें, जिस पर उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई कराया जाएगा। उन्होंने सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि व्यक्ति को लगे चोटों की फोटो, वीडियो इत्यादि बना ले, जिससे चोट की गंभीरता व ग्रेविटी का स्पष्ट पता चल सके साथ ही उसको केस डायरी में भी अंकित करें। पुलिस अधीक्षक ने एसडीएम, सीओ, थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि भूमि निर्माण विवाद में व्यक्ति को समझाने व रोकने के बाद भी यदि निर्माण करता है तो धारा 151 में जेल में बंद करें। डीएम ने बैठक में महिला अपराधों व पाक्सों एक्ट से संबंधित मुकदमों पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आपराधिक मामलों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने को न्यायालयों में मुकदमों की प्रभावी ढंग से पैरवी करने के लिए अभियोजन अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्य में शिथिलता व सही रिपोर्ट न प्रस्तुत करने पर एपीओ तथा अनुपस्थित रहने पर जिला आबकारी अधिकारी को स्पष्टीकरण जारी किया गया। अभियोजन कार्यों व कानून व्यवस्था एवं प्रवर्तन की समीक्षा बैठक में अवैध असलहा,आबकारी अधिनियम, संवेदनशील धाराएं, गैगेस्टर, मादक पदार्थाे की तस्करी आदि बिन्दुओं पर विशेष बल दिया गया। साथ ही खाद्य एवं औषधि सुरक्षा, पीसीपीएनडीटी, आबकारी, वाणिज्य कर, बाट माप विभागों द्वारा किए प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा की गई।





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