भदोही:अनाधिकृत रूप से भू-विन्यास (लेआउट) विकसित करने के विरूद्ध की गई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

भदोही। मुख्य कार्यपालक अधिकारी शैलेष कुमार भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा द्वारा अवगत कराया गया कि रामसागर राय व करूणा सागर राय पुत्रगण सतमी प्रसाद राय निवासी रेवड़ापरसपुर द्वारा बीडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में मौजा रेवड़ापरसपुर के गाटा सं0 124 व 243 पर लगभग 03 बीघा में अनाधिकृत रूप से भू-विन्यास (लेआउट) विकसित किया गया था। बीडा द्वारा उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस व विकास कार्य रोकने का आदेश निर्गत करते हुए सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु अनधिकृत निर्माणकर्ताओं ने उक्त लेआउट को प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया गया। बुधवार को जिलाधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीडा के आदेश के क्रम में नामित मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी (न्यायिक), भदोही् बरखा सिंह के नेतृत्व में उक्त अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी अमिताभ रंजन दास, मार्केटिंग मैनेजर,आर०डी० भारती, कार्य० अधिशासी अभियन्ता, प्रदुम्न कुमार सिन्हा, अवर अभियन्ता, आदित्य यादव अवर अभियन्ता, द्विवेश मिश्रा अवर अभियन्ता,आशीष कुमार आदि द्वारा प्रशासन के सहयोग से सम्पन्न करायी गयी। जिलाधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीडा द्वारा इस सम्बन्ध में जनसामान्य से यह अपेक्षा की गयी है कि बीडा प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये कोई भी निर्माण न करें तथा किसी भू-विन्यास (लेआउट) में कोई भी भूखण्ड क्रय करने से पूर्व लेआउट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त कर लें। जिन व्यक्तियों ने बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कर लिया है, उक्त अवैध निर्माण को भी शीघ्र ही प्राधिकरण से विनियमित करायें। अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अनवरत् जारी रहेगी।




