वाराणसी । अमेरिका में विगत साल राहुल गांधी के द्वारा भारत में सिक्ख समुदाय की सुरक्षा को लेकर दिए गए बयान मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। वाराणसी कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। वाराणसी के एमपी -एमएलए कोर्ट चतुर्थ में नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। वादी पक्ष के अधिवक्ता अलख नारायण राय के अनुसार याचिका को भारत सरकार की अनुमति न होने का बता कर खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपना बयान भारत से बाहर विदेश में दिया, इस लिए याचिका दायर करने के लिए भारत सरकार की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा ने इसकी अनुमति भारत सरकार से नहीं लिया था। ऐसे में याचिका को गुरुवार की शाम खारिज कर दिया गया है।महानगर कांग्रेस कमेटी के तरफ से यह सूचना दिया जा रहा है की राहुल गांधी जी को छवि को धूमिल करने वाले को कानून ने सिरे से खारिज कर दिया।श्री राहुल गांधी जी संविधान बचाने की लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे!