आजमगढ़:त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत से जिला पंचायत तक नई शुल्क व्यवस्था लागू

गोविन्द लाल शर्मा
आज़मगढ़। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 और उप-निर्वाचन की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश ने नामांकन शुल्क, जमानत राशि और व्यय सीमा को लेकर नया आदेश जारी किया है। आयोग ने पुराने सभी आदेशों को निरस्त करते हुए नई दरें निर्धारित की हैं।राज्य निर्वाचन आयोग के ताज़ा आदेश में ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और चुनाव व्यय सीमा तय की गई है। सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 200 रुपये नामांकन शुल्क और 800 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः 100 और 400 रुपये रखी गई है। प्रधान ग्राम पंचायत पद हेतु सामान्य वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 600 रुपये और जमानत राशि 3,000 रुपये तय की गई है। आरक्षित वर्ग के लिए यह क्रमशः 300 और 1,500 रुपये होगी। इस श्रेणी के प्रत्याशी अधिकतम 1,25,000 रुपये तक चुनाव व्यय कर सकेंगे।सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये नामांकन शुल्क और 3,000 रुपये जमानत राशि देनी होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह क्रमशः 300 और 1,500 रुपये निर्धारित की गई है। इसी तरह, सदस्य जिला पंचायत पद के लिए नामांकन शुल्क 1,000 रुपये और जमानत राशि 8,000 रुपये तय की गई है। इस आदेश के जारी होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां भी तेज़ कर दी गई हैं।




