देवरिया:दीपावली पर्व पर बिना लाइसेंस के नहीं बिकेंगे पटाखे

असगर अली
देवरिया। जिला प्रशासन ने दीपावली पर्व के देखते हुए पटाखा विक्रेताओं के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के आदेश पर पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बिना अनुमति कोई भी पटाखे की दुकान संचालित नहीं होगी।जिलाधिकारी ने उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, इलाहाबाद द्वारा 8 अक्टूबर 2025 को जारी पत्र का हवाला देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थाई और आंशिक अनुमति पूर्व की भांति ही प्रदान करने को कहा है। अनुमति देने से पहले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदक सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहा है या नहीं।लाइसेंस संबंधित तहसीलों के उप जिलाधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।प्रशासन के आदेशानुसार, दीपावली के दौरान 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक केवल दो दिनों के लिए अस्थाई दुकानों के संचालन की अनुमति मिलेगी। यह अनुमति उन्हीं आवेदकों को दी जाएगी जो संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस से सुरक्षा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने करेंगे।इस आदेश के बाद पटाखा व्यापारियों में हलचल मच गई है। विभिन्न तहसीलों में दुकानदार लाइसेंस के लिए लंबी कतारें लगाकर आवेदन जमा कर रहे हैं।अग्निशमन विभाग और पुलिस थानों में भी आवेदकों की भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट के बिना कोई लाइसेंस स्वीकृत नहीं होगा।




