आजमगढ़:बगैर मान्यता के संचालित स्कूल पर कार्रवाई

गोविन्द लाल शर्मा
आजमगढ़। मेंहनगर सर्व शिक्षा अभियान के तहत खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) रविकेश कुमार ने माता इन्द्रासनी देवी पब्लिक स्कूल, भोपालपुर का निरीक्षण किया। स्कूल का यूडाइस कोड 96610504306 है और यह केवल प्राथमिक स्तर तक मान्यता प्राप्त है। निरीक्षण में पाया गया कि स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक बिना मान्यता के संचालन हो रहा था, जो नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तर प्रदेश नियमावली 2011 का उल्लंघन है।
बीईओ ने स्कूल प्रबंधक को अवैध संचालन बंद करने और बच्चों का निकटतम परिषदीय विद्यालय में नामांकन कराने का निर्देश दिया। प्रबंधक को एक सप्ताह में अनुपालन की सूचना देने को कहा गया, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बीईओ ने इस संबंध में जिलाधिकारी आजमगढ़, एसडीएम मेंहनगर और संबंधित विभागों को पत्र के माध्यम से सूचित किया। बीईओ रविकेश कुमार ने स्पष्ट किया कि शैक्षिक गुणवत्ता और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अमान्य स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए बीएसए को पत्र भेजा गया है।




