आजमगढ़:मिलावटी लड्डू बेचने पर कोर्ट ने दी छह माह की सजा

गोविन्द लाल शर्मा
आजमगढ़। जनपद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की सक्रियता एक बार फिर सामने आई, जब मिलावटी लड्डू बेचने के आरोप में दोषी पाए गए अजय पुत्र बचू लाल को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए छह माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। यह मामला वर्ष 2000 का है, जब तत्कालीन खाद्य निरीक्षक श्री इन्द्रजीत प्रसाद द्वारा मुबारकपुर कस्बे में स्थित अजय के मिष्ठान भंडार से संदेह के आधार पर लड्डू का नमूना संग्रहित किया गया था। जांच में यह सामने आया कि लड्डू मयूर ब्रांड वनस्पति घी से तैयार किया गया था और उसमें प्रतिबंधित सिंथेटिक रंग एवं हानिकारक रसायन की मिलावट की गई थी। इन तत्वों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य विभाग ने अजय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया। वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया में अभियोजन पक्ष द्वारा सशक्त साक्ष्य एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर यह सिद्ध कर दिया गया कि आरोपी ने जानबूझकर मिलावटी मिठाई का विक्रय किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम), कोर्ट नं० 10, आजमगढ़ ने आरोपी अजय को दोषी मानते हुए छह माह का कारावास व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।




