राज्य

UP: गैंगस्टर एक्ट पर अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर

— आगरा के एक मामले में SC का सख्त फैसला
—  गैंगस्टर एक्ट में दर्ज FIR को SC ने रद्द किया

— आगरा के बमरौली कटरा थाने में
गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज FIR रद्द

(अमन) नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि  कि संपत्ति या वित्तीय विवादों में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स अधिनियम जैसे कड़े कानूनों के तहत दर्ज एफआईआर की सख्त जांच आवश्यक है। अधिकारियों को अधिनियम के कड़े प्रावधानों को लागू करने में अप्रतिबंधित विवेक नहीं दिया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट न्यायालयों को गैंगस्टर अधिनियम जैसे कठोर कानूनों के तहत अभियोजन की अनुमति देने से पहले वैधानिक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

कोर्ट की अहम टिप्पणी
भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इस कारण से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जब अधिनियम को लागू करने की बात आती है तो संबंधित अधिकारियों को कोई भी अप्रतिबंधित विवेक देना स्पष्ट रूप से नासमझी होगी। कोई प्रावधान जितना कठोर या दंडात्मक होगा, उसे सख्ती से लागू करने पर उतना ही अधिक जोर और आवश्यकता होगी”।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button