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सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका की खारिज
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रज्वल रेवन्ना की जमानत की मांग वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया। प्रज्वल रेवन्ना रेप और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में फ़िलहाल जेल में है। न्यायमूर्ति बेला एम0 त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
रेवन्ना की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि शिकायत में धारा 376 आईपीसी (बलात्कार) के अपराध का उल्लेख नहीं किया गया था। मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि प्रज्ज्वल के ख़िलाफ़ दायर की गई शिकायत धारा 376 के मुद्दे पर बात नहीं करती है। इससे पहले 21 अक्तूबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेवन्ना की नियमित ज़मानत और अग्रिम ज़मानत की याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया था।