
गाजीपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत सहित तीन के विरुद्ध एक चुनावी शिकायत की सुनवाई कर रहा था। मामले में सभी पक्ष को सुनने के बाद बुधवार को कोर्ट सांसद सहित दो अन्य को दोष मुक्त कर दिया है।
बता दें की 19 फरवरी 2017 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गाजीपुर के नंदगंज थाने में डॉ. संगीता बलवंत, भानु जायसवाल व धीरज जायसवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था। जांच के बाद धारा 171 एफ , 188 भादस में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसमें अभियोजन अधिकारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार यादव द्वारा 04 अप्रैल 2025 को न्यायालय में बहस किया गया। न्यायालय आरोप को निराधार और गलत पाते हुए आरोपित डा. संगीता बलवंत, भानु जायसवाल व धीरज जायसवाल को 09 अप्रैल 2025 को दोषमुक्त किया गया।




