गाजीपुर : दुष्कर्मी को कोर्ट ने दी 25 वर्ष की कठोर क़ैद की सजा

चंद्र मोहन तिवारी/गाजीपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विशेष न्यायाधीश पाक्शो रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को एक अभियुक्त केा 25 वर्ष की कठोर कारावास व 80 हजार रूप्ये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम कुमार राय व सुनील कुमार सिह ने संयुक्त रूप से बताया कि यह प्रकरण सन् 2023 में थाना खानपुर के अभियुक्त सुरेश बारी पर नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण मामले में पाक्शो एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। अभियोजन ने कुल 8 गवाहो को परीक्षित कराया सभी ने घटना का समर्थन किया। इसके आधार पर न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने 5 एल/6 पाक्शो में 25 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, 363 भादवि में 5 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड व 366 भादवि में 7 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जुर्माने की कुल राशि से 60 हजार की धनराशि पीड़िता को दिया जायेगा।



