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गाजीपुर

गाजीपुर : रमजान माह में जघन्य हत्या पर पिता व भाई, भाभी को आजीवन कारावास

चंद्र मोहन तिवारी
गाजीपुर। औरंगजेब के इतिहास पर नजर डाले तो जहा उसने अपने पिता शंहनशाह शाहजहां का तख्तापलट कर उन्हे कैद खाने मे डाल बंदी बना लिया व शहंनशाह के तख्त को हथिया कर अपने कु्ररता के नये नये खिताब कायम किये। ऐसे ही वाकया मंे पिता व भाईयो ने सम्पत्ति विवाद में अपने सगे भाई की रमजान पाक माह में सहरी के वक्त अमजद खां की कु्ररता व दरिंदगी के साथ निमर्म हत्या कर दी। अपने शौहर की हत्या की खबर सुन शहनाज अख्तर ने अपने पिता को लेकर दिलदारनगर स्थित अपने घर पहुंची। मृतक के परिजन घर छोड़ फरार थे, जो घटना को आत्महत्या करार दे रहे थे। घटना से परेशान तीन बच्चो की मां शहनाज ने अपने पति के हत्या की तहरीर घटना वाले दिन 8 अप्रैल 2023 को थाना दिलदारनगर मे दी और तहरीर के माध्यम से बताया कि रमजान माह में सुबह 4 बजे पति अमजद खांन की हत्या सम्पत्ति के विवाद में मृतक के पिता एनामुददीन खां व मृतक के भाई नौशाद खां, इरफान खा, मृतक की भाभी मेहरून नीशा पत्नी नौशाद सभी ने मिलकर मेरे पति की गला रेत कर जघन्य हत्या कर दी। थाना दिलदारनगर में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में पेश की गयी जिसमें सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश धमेन्द्र पाण्डेय की अदालत ने शनिवार को हत्या मे शामिल अभियुक्तो को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनायी। अभियोजन के जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने बताया कि इस घटना से संबंधित सभी 7 गवाह परिक्षित कराये गये। हत्या की घटना को आत्महत्या बताने के लिए गवाहो पर नाजायज दबाब बनाने का प्रयास किया गया था और विद्वान जनपद न्यायधीश ने गुण दोष व कु्ररतम हत्या के आधार पर चारो अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 20, 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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