

तिलक कुमार
मनियर (बलिया) । मनियर में चेयरमैन पद के चुनाव की चर्चा जोरों पर है ।उच्च न्यायालय प्रयागराज के कोर्ट संख्या 9 के फैसले के अनुसार आदर्श नगर पंचायत मनियर में फिर से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। इसकी चर्चा मनियर में व्याप्त है। आदर्श नगर पंचायत मनियर में 2023 के चुनाव में सपा के उम्मीदवार रितु देवी पत्नी नथुनी प्रसाद ने चुनाव जीतकर मनियर के अध्यक्ष पद पर काबिज थी ।वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के बुचिया देवी पत्नी घूरा को करीब 1600 मतों से शिकस्त दी थी। मनियर के चेयरमैन पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित था। रनर प्रत्याशी बुचिया देवी ने रितु देवी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी बताते हुए उनकी उम्र पर आपत्ति दर्ज की थी ।उन्होंने जिला अधिकारी बलिया के पास आपत्ति दर्ज करते हुए उनके अभिलेख की जांच कराए जाने की मांग की थी। जिला अधिकारी बलिया ने अध्यक्ष रितु देवी के अभिलेखों का जांच करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया को आदेशित किया ।तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुनिराम सिंह द्वारा जांच कराए जाने पर रितु देवी के शैक्षिक अभिलेख अंक पत्र फर्जी पाया गया एवं उनके उम्र में भी कमी पाई गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने रितु देवी के विरुद्ध बलिया कोतवाली में धारा 419 420 467 468 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया ।बुचिया देवी के तरफ से जिला जज अमित पाल सिंह की अदालत में भी मुकदमा दायर किया गया जिसमें अमित पाल सिंह की अदालत ने रितु देवी के चुनाव को शुन्य करते हुए बुचिया देवी को 23अक्टुबर 2024 के फैसले में चेयरमैन घोषित कर दिया एवं आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को भेजने का निर्देश दिया। जिला जज के आदेश को चुनौती देते हुए रितु देवी ने हाई कोर्ट प्रयागराज में कैबिएट लगाई थी जिसमें जिला जज के फैसले पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया था तथा इस मामले की सुनवाई जारी थी ।बताया जा रहा है कि 20 12.2024 के फैसले में हाईकोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया है । कोर्ट के आदेश की कॉपी अभी प्राप्त नहीं हुई है।