कारोबार

विभागों में प्राइवेट गाड़ियों की जगह कामर्शियल गाड़ी ही होंगे मान्य-एआरटीओ

गाड़ी मालिक पर होगी करवाई अगर प्राइवेट वाहनों का कॉमर्शियल इस्तेमाल के उल्लंघ में पाया गया तो

चन्दौली । निजी वाहनों के व्यवसायिक इस्तेमाल पर परिवहन विभाग की नजर टेढी हो गई है। निजी वाहन का व्यवसायिक उपयोग करने पर एआरटीओ प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके लिए उन्होंने सभी निजी वाहन स्वामियों को कडी चेतावनी देते हुए कहा है यदि ऐसा पाया गया तो कडी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी डॉ सर्वेश गौतम ने बताया कि जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे द्वारा जनपद के समस्त अधिकारियों को आदेश प्रेषित किया गया है कि प्राईवेट वाहनों को विभाग में सम्बद्ध करने एवं वाहनों के रोड टैक्स जमा न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विभागों/संस्थाओ से सम्बद्ध वाहनों का सर्वे/निरीक्षण कर लें कि उनके विभाग/संस्था में कॉमर्शियल वाहन (जिनके रोड टैक्स अद्यतन व प्रपत्र वैध हो) ही सम्बद्ध हों। विभिन्न सरकारी संस्थाएं जैसे-बैंकों, अर्धसरकारी संस्थाओं, सड़क निर्माण एजेन्सियों में भी प्राईवेट वाहन सम्बद्ध किये जाते हैं, अतः जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा इन संस्थाओं को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपनी संस्था में प्राईवेट वाहनों की समब्द्धता तत्काल समाप्त कर दें। विभागों /सस्थानों में निजी वाहनों का प्रयोग से राजस्व की हानि के साथ-साथ राज्य की सकल घरेलू आय (जी०एस०डी०पी०) में भी कमी होती है।
जिलाधिकारी द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे वाहन सम्बद्धता प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करें कि कॉमर्शियल वाहन जिनके समस्त प्रपत्र वैध हो, को ही सम्बद्ध किया जाए साथ ही परिवहन विभाग से भी वाहन की सम्बद्धता हेतु एन०ओ०सी० प्राप्त कर लिया जाए। किसी भी स्थिति में निजी वाहनों को विभाग/संस्थान में सम्बद्ध न किया जाए।

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