Slide 1
Slide 1
भदोही

भदोही: जनपद न्यायालय में महिला उत्पीड़न से सम्बंधित कमेटी का हुआ गठन

महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने व शिकायतों के निवारण हेतु एक संचरित तंत्र प्रदान करने के लिए की गई कमेटी गठित

ब्यूरो चीफ आफताब अंसारी की रिपोर्ट….

भदोही। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक्शन प्लान वर्ष-2025-26 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुपालन में व जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अखिलेश दूबे के कुशल मार्गदर्शन में शुक्रवार को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती तरूणिमा पाण्डेय द्वारा न्यायायल के सभागार में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) विषय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला जज प्रथम, श्रीमती पुष्पा सिंह, अपर सिविल जज शशि किरन, कमलेश कुमारी न्यायिक मजि० द्वितीय, नीलम सिंह सिविल जज, त्वरित न्यायालय, महिला उत्पीड़न, श्रीमती सीमा श्रीवास्तव सदस्य, स्थायी लोक अदालत व बार काउंसिल ज्ञानपुर की महिला अधिवक्तागण व जनपद न्यायालय की महिला कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने और शिकायतों के निवारण के लिए एक संचरित तंत्र प्रदान करने के लिए बनाया गया है। शिविर में अपर जिला जज प्रथम द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जनपद न्यायालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित कमेटी का गठन किया है। तथा यह भी बताया गया कि यदि किसी भी महिला अधिवक्तागण व महिला कर्मचारीगण को उक्त के संबंध में किसी को भी समस्या है तो वह अपनी समस्या को कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button