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युवाओं को बिना गारंटी के पांच लाख तक मिलेगा ऋण

चंदौली। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र ने अवगत कराया है कि उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा) के अन्तर्गत प्रदेश में प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बिना गारण्टी 5 लाख तक ऋण दिये जाने हेतु कवायद शुरू कर दिये गए है। योजना हेतु पात्रता में आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए एवं 21 से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 उर्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बंधी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा होना चाहिए। योजनान्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू० 5 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा एवं ऋण के शत-प्रतिशत ब्याज का उपादान 4 वर्षो के लिए दिया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, चंदौली से सम्पर्क कर सकते हैं।

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