वाराणसी

सुनीता यादव द्वारा न्यायालय के समक्ष किया आत्मसमर्पण

अधिवक्ता ने कराया जमानत

सरफराज अहमद

वाराणसी। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी की अदालत ने परिवाद संख्या 82/2022, तारा देवी बनाम रमाशंकर व अन्य, अंतर्गत धारा 452, 354, 504 आईपीसी, थाना भेलूपुर, वाराणसी में 28 जनवरी 2025 को अभियुक्ता सुनीता यादव द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। न्यायालय ने अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। अभियुक्ता की ओर से अधिवक्ता कुलदीप कुमार गुप्ता, हृदयानंद यादव, राज चौधरी, अश्वनी कुमार तिवारी एवं सहयोगी महिमा गुप्ता ने पक्ष रखा। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर गंभीरता से विचार किया एवं ₹25,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत स्वीकार की। आदेशानुसार, शर्तों की पूर्ति करने पर अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया गया।

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मैंने बतौर पत्रकार कैरियर कि शुरुआत अगस्त 1999 में हिन्दी दैनिक सन्मार्ग से किया था। धर्मसंघ के इस पत्र से मुझे मज़बूत पहचान मिली। अक्टूबर 2007 से 2010 तक मैंने अमर उजाला और काम्पैक्ट में काम किया और छा गया। राष्ट्रीय सहारा वाराणसी यूनिट लांच हुई तो मुझे बुलाया गया। अक्टूबर 2010 से मार्च 2019 तक मैं राष्ट्रीय सहारा वाराणसी यूनिट का हिस्सा था। आज जब दुनिया में बद्लाव शुरू हुआ, चीज़े डिज़िटल होने लगी तो मैंने भी डिज़िटल मीडिया में बतौर सम्पादक अपने कैरियर कि नई शुरूआत दिल इंडिया लाइव के साथ की। इस समय में हिंदुस्तान संदेश में एडिटर हूं। मेरा यह प्लेट्फार्म किसी सियासी दल, या किसी धार्मिक संगठन का प्रवक्ता बन कर न तो काम करता है और न ही किसी से आर्थिक मदद प्राप्त करता है।

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