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आजमगढ़उत्तर प्रदेश

आजमगढ़ : कोटेदार ने 160 कुंतल राशन किया गायब

गोविन्द लाल शर्मा
आजमगढ़।जनपद के सिधारी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत शाहगढ़ की उचित दर की दुकान (साधन सहकारी समिति शाहगढ़) के कोटेदार चंदन कुमार यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्ति निरीक्षक की छापेमारी में कोटेदार के गोदाम से 70.28 कुंटल गेहूँ, 90.40 कुंटल चावल और 0.45 कुंटल चीनी कुल लगभग 161 कुंटल खाद्यान्न गायब पाया गया। साथ ही 31 अंत्योदय और 152 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों (कुल 183 परिवार) ने लिखित बयान दिया कि उन्हें नवंबर 2025 में ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बावजूद एक किलो भी राशन नहीं दिया गया। 24 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे शाहगढ़ के कार्डधारकों ने पूर्ति निरीक्षक मनोज कुमार सिंह को फोन कर शिकायत की कि दुकान पर लंबी कतार है लेकिन कोटेदार दुकान बंद करके गायब है। पूर्ति निरीक्षक अपने साथी अतुल कुमार सिंह के साथ मौके पर पहुंचे तो दुकान बंद मिली और सैकड़ों लोग इंतजार करते दिखे। कोटेदार का फोन भी बंद था। दोपहर करीब 2 बजे कोटेदार आया। गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया तो भारी अनियमितता मिली। स्टॉक रजिस्टर नहीं दिखाया गया, विभागीय सूचना पटल भी अधूरा था। तौल मशीन, ई-पॉस मशीन, आयरिश मशीन आदि जब्त कर नजदीकी जमुड़ी ग्राम पंचायत के कोटेदार तुफैल अहमद को सुपुर्द कर दिया गया। कार्रवाई खत्म होने से पहले ही कोटेदार चंदन यादव मोबाइल बंद करके मौके से फरार हो गया। 25 नवंबर को PDS पोर्टल की रिपोर्ट से तुलना करने पर सामने आया कि कोटेदार के पास अक्टूबर का बचा स्टॉक, नवंबर का बचा स्टॉक और दिसंबर का उठाव मिलाकर कुल 104.38 कुंटल गेहूँ और 158.54 कुंटल चावल होना चाहिए था, लेकिन गोदाम में सिर्फ 34.10 कुंटल गेहूँ और 68.14 कुंटल चावल ही मिला। इस तरह कुल 70.28 कुंटल गेहूँ और 90.40 कुंटल चावल गायब पाया गया। चीनी भी पूरी तरह गायब थी। पूर्ति निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कोटेदार पर खाद्यान्न का दुरुपयोग/व्यवर्तन करने, मनमाना वितरण और आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन करने का स्पष्ट आरोप लगाया है तथा सिधारी थानाध्यक्ष से FIR दर्ज करने की अनुशंसा की है। मनोज कुमार सिंह की तहरीर पर कोटेदार कोटेदार खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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