Slide 1
Slide 1
मऊ

मऊ: जिले में धारा 163 लागू, अपर जिला मजिस्ट्रेट

सतीश कुमार पांडेय
मऊ।अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि जनपद मऊ में दशहरा (महानवमी), महात्मा गांधी जयन्ती, विजय दशमी, महर्षि वाल्मीकि जयन्ती, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती, छठ पूजा, सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्रदेव जयन्ती, गुरूनानक जयन्ती / कार्तिक पूर्णिमा, गुरुतेग बहादुर शहीद दिवस, एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है। असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है।
उक्त के दृष्टिगत मुझे यह भी समाधान हो गया है कि मऊ जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 01 अक्टूबर 2025 से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलेंगे, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। ऐसी आपात स्थिति में प्रत्येक सम्बन्धित को व्यक्तिगत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तामिला तथा सुनवायी करना सम्भव नहीं है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवश्यक हो गया है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद में दिनांक 01 अक्टूबर 2025 से 30 नवम्बर 2025 के रात्रि 11.00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button